Jaunpur News : होटल, मैरेज हाल, डीजे मालिकों के साथ प्रशासन ने की बैठक
Jaunpur News : होटल, मैरेज हाल, डीजे मालिकों के साथ प्रशासन ने की बैठक
जौनपुर। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता तथा थानाध्यक्ष, लाइन बाजार एवं जनपद के समस्त होटल, धर्मशाला, लाज, गेस्ट हाउस, मैरेज हाल, लॉन एवं डीजे के मालिकों की उपस्थिति में बैठक हुई।
बैठक में समस्त होटल, धर्मशाला, लाज, गेस्ट हाउस, मैरेज सेन्टर एवं डीजे के मालिकों को दिशा-निर्देश देते हुये पूछा गया कि क्या आपके प्रतिष्ठान का पंजीकरण हो गया है अथवा नहीं?, क्या अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त की गयी है अथवा नहीं?, अग्निशमन यंत्र सम्बन्धित होटल, मैरिज हाल में उपलब्ध है अथवा नहीं?, कार्यालय विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत कराया गया है अथवा नहीं?, समस्त होटल/मैरिज हाल में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है अथवा नहीं?, क्या होटल/मैरिज हाल में आगन्तुकों के आगमन पर रजिस्टर/पंजिका में उनकी प्रविष्टि दर्ज की जाती है अथवा नहीं? के सम्बंध में उक्त वांछित सूचना 15 दिन के अन्दर जनपद के समस्त मालिक होटल/मैरिज हाल व लान से उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त मालिक, प्रबन्धकों होटल, मैरिज हाल, डीजे जिसमें विवाह आदि के कार्यक्रम सम्पन्न किये जा रहे हैं, उनको यह भी निर्देश दिया गया कि रात्रि 10 बजे तक डीजे का उपयोग निर्धारित मानक के अनुसार ही किया जायेगा तथा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी व्यक्ति से 10 बजे रात्रि के बाद भी डीजे बजाये जाने की सूचना प्राप्त होगी तो उक्त स्थिति में डीजे, होटल, मैरिज हाल के मालिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी। बैठक में अनुपस्थित होटल, मैरिज हाल, लॉन से सम्बन्धित लोगों के यहां औचक निरीक्षण करके यदि उपरोक्त मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही कर दी जायेगी। उक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
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