उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है। जिलाधिकारी ने उक्त परियोजना का निर्माण कार्य ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों/शर्तों का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2025 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च 2025 से पूर्व समर्पित कर दिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक जिला अर्थ संख्याधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी/कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है कि कि कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर/परचेज नियमों/जेम पोर्टल के तहत तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्रत्येक माह उपलब्ध कराने का दायित्व अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि प्रान्तीय खण्ड संत कबीर नगर का होगा।





