सुलह के जरिये समाप्त कराया गया दहेज सम्बन्धी मुकदमा
तेजस टूडे ब्यूरो
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने लगभग 20 वर्ष से चल रहे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मुकदमें को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करा दिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया कि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दहेज प्रतिरोध अधिनियम में पारित निर्णय के विरुद्ध फौजदारी अपील लगभग दो वर्ष से लम्बित है। न्यायालय में गुडिया उर्फ लक्ष्मी बनाम संतोष उर्फ राजा की पत्रावली में पक्षकारों के मध्य लगभग बीस वर्षों से चल रहे विवाद को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम द्वारा सुलह-समझौता कराया गया। सुलह समझौते के समय राहुल शर्मा मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसके पूर्व में भी अनेक वादों में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराया गया है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया कि आगामी 14 सितम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण के लिए पक्षकारों को न्यायलय व बैंकों द्वारा दी गयी नोटिसों को अधिक से अधिक संख्या में तामीला सुनिश्चित कराने के लिए सभी थानों के पैरोकारों को निर्देशित किया गया।
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