जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिव को किया निलम्बित
अंकित सक्सेना
बदायूं। खण्ड विकास अधिकारी अम्बियापुर बदायूं के कार्यालय से पता चला कि ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कलस्टर संख्या 8 सिद्धपुर चित्रसेन पर कार्यरत है। प्राय बिना किसी सूचना के मनमाने ढंग से समीक्षा बैठकों से गायब रहते हैं तथा अपने क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं। आपके द्वारा शासकीय कायों में कोई रूचि नहीं ली जा रही है जिसके कारण आई०जी०आर०एस० एवं शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्य बाधित हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आप अपने पदीय दायित्वों के पति लापरवाह एवं हटामी कर्मचारी हैं तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के सम्थना में आपका तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में उक्त निलम्बित कर्मचारी को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि आधे वेतन पर अथवा अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन के उराबर देय होगा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता यदि औसत अवकाश वेतन पर देय हो, भी अनुमन्य होगा परन्तु जीवन निर्वाह भत्ते के साथ महगाई भत्ता उस दशा में देय होगा। यदि इन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ते का उपात्रिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के तिथि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्त गी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगा, जब इस बात का समाधान हो जाय कि इनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर देय है। उपरोका प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा। जब मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं। इस बाबत पूछे जाने पर श्रेया मिश्रा जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं ने बताया कि निलम्बन अवधि में मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद मुख्यालय से सम्बद्ध रहेंगे एवं बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे। प्रश्नगत अनुशासनिक प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी (५०) विकास खण्ड अम्बियापुर को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।
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