नायब तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारण्ट

नायब तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारण्ट

कोतवाली पुलिस को गिरफ्तार करने का दिया आदेश
उग्रसेन सिंह
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सुशील दुबे को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने पर न्यायालय शख्स रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही एसएचओ कोतवाली को आदेशित किया कि नियत तिथि 6 जून 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें।

बताते चलें कि कोतवाली थाना गांव रजदेपुर देहाती के रामचन्दर राम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था जिसका भुगतान समय से नहीं कर पाया। 1 जून 2012 को नायब तहसीलदार सुशील दुबे, तहसील चपरासी सूबेदार यादव तथा अमीन लाल मोहन यादव वादी के घर वसूली के लिए पहुंचे लोन न जमा करने पर कहासुनी कर मारने पीटने लगे और जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किये। उक्त घटना के बाबद वादी ने न्यायालय में 2 जून 2012 को मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर 2020 को तलब किया। उक्त मामले में सूबेदार यादव व लाल मोहन यादव ने अपनी जमानत न्यायालय में हाजिर होकर करा लिया। वहीं नायब तहसीलदार सुशील दुबे हाजिर नहीं हो रहे थे। न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है।

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