गैंगस्टर अभियुक्त विपुल की जमानत याचिका ख़ारिज

गैंगस्टर अभियुक्त विपुल की जमानत याचिका ख़ारिज

रूपा गोयल
बांदा। गैंगस्टर अभियुक्त विपुल त्यागी की जमानत याचिका गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा ख़ारिज कर दी गई। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि अभियुक्त विपुल त्यागी पुत्र रविन्द्रकांत त्यागी निवासी थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद का रहने वाला हैं जिसके विरुद्ध अवैध खनन करके बालू चोरी करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध में थाना पैलानी जनपद बांदा में गैंगस्टर एक्ट का मुक़दमा दर्ज किया गया है जिसमें अभियुक्त विपुल त्यागी के साथ 18 और अभियुक्त हैं जो सभी मिलकर आर्थिक, भौतिक लाभ कमाने हेतु जघन्य अपराध कारित करके अवैध रूप से धनार्जन करते हैं। विपुल त्यागी इस गैंग का गैंग लीडर है ये सभी गैंग बना कर अवैध रूप से बालू खनन करके बालू चोरी करते हैं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा विपुल त्यागी के ऊपर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के थानों में जैसे गाजियाबाद, मुज्जफरनगर, मेरठ आदि में संगीन धाराओं में मुक़दमे पंजीकृत हैं। उक्त गैंगस्टर के मुक़दमे की विवेचना थाना जसपुरा द्वारा संपादित की जा रही हैं थाना जसपुरा प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अपराधी विपुल त्यागी को 5 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया था। अभियुक्त तब से कारागार में ही हैं। आज विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुनेन्द्र प्रकाश ने जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया।

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