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ठेके में शािमल होने के लिये प्रत्येक बोलीदाता को 11 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक न्यायालय के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में अपनी अपनी जमानत धनराशि के साथ एक आईडी प्रूफ जमा करना होगा। ठेके का विवरण एवं शर्तो के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज से प्राप्त की जा सकती है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष नीलामी समिति रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय मामों कासगंज परिसर में स्थित तीन आम के छोटे बागों कुल 184 आम के पेड़ों की आगामी दो फसल नीलामी अवधि 01 सितम्बर 2025 से दिनांक 31 अगस्त 2027 तक के सम्बन्ध में निन्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया की जानी है। ठेके की अवधि केवल आगामी दो फसल हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2025 से दिनांक 31 अगस्त 2027 तक के लिये मान्य होगी। प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से दो दिन 11 अगस्त 2025 की शाम तक पूर्व अंकन 5000 रूपये जमा करना होगा तथा साथ में अपना आईडी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। ठेके की धनराशि का 1/4 भाग ठेका स्वीकृति के समय जमा करना होगा, शेष 1/4 भाग माह जनवरी 2026 में जमा करना होगा तथा शेष 1/4 भाग माह जून 2026 में तथा शेष 1/4 भाग दिसम्बर 2026 में जमा करना होगा।









