गरीब पुत्री की शादी के लिये अनुदान के लिये करें ऑनलाइन आवेदन
राघवेन्द्र पाण्डेय
अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हो चुकी है अथवा होनी है। उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान हेतु पात्रता के तहत आवेदक की वार्षिक आय (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु) रू0 1 लाख से अधिक न हो, आवेदक एवं पुत्री का आधार नम्बर मोबाइल नम्बर से अनिवार्य रूप से लिंक हो, तहसील द्वारा निर्गत ऑनलाइन आय एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी तथा माता एवं पिता के जीवित न होने की स्थिति में पुत्री द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन में निराश्रित का ऑप्सन के विकल्प का चयन करते हुये आवेदन किया जायेगा व एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
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