कोटेदार पर अनियमितताओं का सिद्ध हुआ आरोप, मुकदमा दर्ज
तेजस टूडे ब्यूरो
रविन्द्र चौधरी
रामपुरा, (जालौन)। नगर पंचायत रामपुरा में उचित दर विक्रेता राम प्रकाश के खिलाफ खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं श्रीमती राजश्री व उनके पुत्र सनिल कुमार द्वारा 18 अप्रैल 2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि कोटेदार बिना मुनादी के गुपचुप राशन वितरण करता है और कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से करीब 2 किलोग्राम कम खाद्यान्न देता है। साथ ही अंगूठा लगवाकर कई बार राशन बाद में देने या टालने की भी शिकायत की गई थी।
उपजिलाधिकारी के निर्देश पर 20 अप्रैल को नायब तहसीलदार माधौगढ़ और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा संयुक्त जांच की गई। प्रारंभिक जांच में कुछ कार्डधारकों ने विक्रेता के पक्ष में बयान दिए, लेकिन बाद में 23 अप्रैल को मौके पर शिकायतकर्ता और अन्य उपभोक्ताओं के कुल 32 बयान दर्ज किये गये जिनमें अधिकांश ने गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि किया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि महीनों तक अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन नहीं दिया गया जबकि कुछ को हर माह 2 से 3 किलोग्राम तक कम खाद्यान्न दिया जाता रहा। जांच के दौरान दुकान पर अनियमितताएं भी मिलीं। स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया और भौतिक सत्यापन में गेहूं, चावल व ज्वार की कुल 22 से अधिक बोरियों का अंतर मिला।
जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी और डायवर्जन किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी ई-कांटे पर गलत तरीके से तौल करते हुए विक्रेता दिखाई दिया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान का शेष स्टॉक दूसरे विक्रेता को हस्तांतरित कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा 24 अप्रैल को अनुमति प्रदान किए जाने के बाद आरोपी कोटेदार राम प्रकाश के खिलाफ थाना रामपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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