उग्रसेन सिंह
गाजीपुर। सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 3 मई दिन शुक्रवार को होगी। लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है। अफजाल को अगर हाईकोर्ट से जल्द राहत नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी को उनका टिकट काटकर किसी अन्य को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने अभी अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है।
अफजाल अंसारी अगर हाईकोर्ट से दोष मुक्त हुए तभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। सदस्यता रद्द हो जाएगी? अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वह सांसद चुन लिए गए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में आज से अंतिम सुनवाई शुरू हो सकती है। फाइनल हियरिंग दो से 3 कार्य दिवसों में पूरी हो सकती है। अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए केस से पूरी तरह दोष मुक्त होना होगा क्योंकि सजा कम होने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गैंगस्टर मामले में न्यूनतम सजा दो साल की होती है और 2 साल का सजायाफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है। अफजाल के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।
अफजाल ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढाए जाने की अपील की गई है।
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