अंकित सक्सेना
बदायूँ। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि इस प्रकार कि शिकायतें संज्ञान में आ रही है कि अपात्र व्यक्तियों/परिवारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड (पात्र गृहस्थी) बनवाकर शासन की मंशा के विपरीत सरकारी योजना का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत ऐसे व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है
कि यदि उनके द्वारा स्वतः ही अपने राशनकार्ड समर्पित नहीं किये जाते है तो उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा कार्डधारक से अब तक लिये गये खाद्यान्न की धनराशि का मूल्यांकन कर रिकवरी की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों से अपील की जा चुकी है कि वह अपने राशनकार्ड सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। अतः अपात्र कार्डधारकों को अंतिम चेतावनी निर्गत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 15-05-2022 तक सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में उपस्थित होकर अपने राशनकार्ड समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में यदि वह सत्यापन में अपात्र पाये जाते है तो उनके विरूद्ध रिकवरी की कार्यवाही प्रचलन में लायी जायेगी जिसके लिये वह स्वंय उत्तरदायी होगें।
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