बालश्रम से निकाले गये बच्चों को क्वारंटीन किया जायेगा: डीएम | #TEJASTODAY
जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि बाल श्रम से बचाए हुए सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत १४ दिन क्वारेटाइन में रखा जाएगा। उक्त कार्य हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय में क्वारेटाइन सेंटर घोषित किया जाता है। क्वारेटाइन हेतु आए बच्चों की सुरक्षा हेतु कोतवाल जौनपुर सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। यदि बाल श्रमिक बालिका होगी तो कोरेंटिन हेतु वन स्टाप सेंटर जौनपुर में संरक्षित होगी।
बाल श्रम से बचाए हुए बच्चों को यथाशीघ्र उसी दिन स्वास्थ्य परीक्षण जिसमें कोरोना टेस्ट भी सम्मिलित हो, कराए जाने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय की होगी। एन्टी हयूमन टेफिकिंग यूनिट व बचाव दल हेतु अलग से गाड़ी की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। बचाव दल में जिलाधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से बाल संरक्षण अधिकारी मोबाइल नंबर ८११५०६६२१५ नामित किए जाते हैं।
इनके द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कराने, बच्चों को शेल्टर होम में रखने तथा पात्र बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। बाल श्रम करा रहे सभी दोषी मालिकों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक श्रमायुक्त द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जाएगी। बाल और कुमार श्रम अधिनियम १९८६ की धारा ३/१४, बाधित श्रम पद्धति नियम १९७६ की धारा १६, १७, १८, १९, २० तथा आईपीसी १८६० की धारा ३६६, ३६६ व जेजे एक्ट २०१५ की धारा ७५, ७९ के अंतर्गत दर्ज कराई जाएगी। बाल श्रम के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में बचाव दल के विधिक सहयोग हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपना प्रतिनिधि नामित किया जाएगा।
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