ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद के हस्त शिल्पियों को दिया गया 10 दिन का प्रशिक्षण
देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। उपायुक्त उद्योग एसएस रावत ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में संशोधन/अतिरिक्त उत्पाद के रूप में वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) को भी जोड़ दिया गया है। शासनादेश में दिये गये गाइडलाइन के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा आवंटित लक्ष्य के क्रम में ओ0डी0ओ0पी0 से सम्बन्धित ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) के हस्त शिल्पियों को 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें टूल किट का वितरण किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक जनपद के ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) के हस्तशिल्पियों द्वारा अपना आवेदन पत्र पर 11 जून से 1 जुलाई तक आनलाइन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा। आफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। टूलकिट हेतु हस्तशिल्पियों का चयन समिति द्वारा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ में साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा जिसकी तिथि अलग से जारी किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों की पात्रता के अन्तर्गत आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत विगत दो वर्षो में टूल किट का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी) के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
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