लोक अदालत में लोगों को दी गई जानकारी
लोक अदालत में लोगों को दी गई जानकारी
अंकित सक्सेना
बदायूँ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देशानुसार मो. साजिद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं की अध्यक्षता में शर्मनान्द, तहसीलदार, तहसील सहसवान, बदायूं व अरविन्द यादव, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील, सहसवान, डॉ0 आमिर हुसैन ईएमओ, डॉ0 प्रीति महेश्वरी, डॉ0 सुमन्त महेश्वरी, वी0आर0सी0, राजन यादव, प्रभारी प्राचार्य स्वाती यादव, अध्यापक, नीतू चौधरी, अध्यापक, नीतू रानी, अध्यापक राजन यादव, ए0आर0पी0 केन्द्र, सहसवान, भूपेन्द्र यादव रीड़र, तहसील सहसवान बदायूं के राजकीय महिला इण्टर कॉलेज सहसवान में दिनांक 21.09.2022 को समय अपरान्ह् 12ः30 बजे विभिन्न विधिक विषयक् मुद्दों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में डॉ0 आमिर हुसैन ईएमओ, डॉ0 प्रीति महेश्वरी, डॉ0 सुमन्त महेश्वरी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को सर्वाईकल कैंसर की जांच, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि सम्बन्धित सभी जानकारी प्रदान की गयी। तहसीलदार शर्मानन्द द्वारा विभिन्न सरकारी सामाजिक योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से अपील की गयी कि वह प्रदान की गयी जानकारी का अधिकाधिक लाभ उठाये एवं अन्य लोगों को भी बतायें। मो. साजिद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों आदि तथा निःशुल्क विधिक सहायता के विधिक जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरूष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया।
इसी क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आपके छोटे-छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराना है, जिसके लिए जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। जनपद में स्थायी लोक अदालत का गठन हुआ है। जहां से जनउपयोगी सेवायें जैसे बिजली-पानी एवं स्वास्थ के सम्बन्ध में सामान्य जन को प्रदान किया जाता है। अतः जो भी जन उपयोगी सेवायें हैं, उनके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करा सकते हैं। इसके उपरान्त इस शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।
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