गोवध अधिनियम समेत 3 भिन्न-भिन्न मामलों में 3 को हुआ कारावास

गोवध अधिनियम समेत 3 भिन्न-भिन्न मामलों में 3 को हुआ कारावास

दीपक कुमार
कैराना, शामली। कोर्ट ने गोवध अधिनियम एवं अवैध हथियार बरामदगी समेत तीन अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर तीन लोगो को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1995 में सलीम निवासी मोहल्ला छड़ियान कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर गोवध अधिनियम की धारा-5/8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2023 का है। शहजाद निवासी मोहल्ला बंजारा बस्ती कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी शहजाद को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष-2006 का है। मेहरबान निवासी ग्राम रामड़ा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी मेहरबान को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने तीनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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