नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 1 मार्च 2020 को मारकुण्डी थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में शिकायतकर्ता ने बताया कि श्यामदीन उर्फ चिरऊवा ने उसकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। इस पर पुलिस ने श्यामदीन उर्फ चिरऊवा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी श्यामदीन उर्फ चिरऊवा को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 5 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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