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17 एवं 24 अक्टूबर को मतदाता पंजीकरण के लिये लगेंगे विशेष कैम्प

  • 17 एवं 24 अक्टूबर को मतदाता पंजीकरण के लिये लगेंगे विशेष कैम्प

  • व्यापक प्रचार-प्रसार एवं शत-प्रतिशत बूथों पर कैम्प आयोजित करने के दिये गये निर्देश

तेजस टूडे ब्यूरो
देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़‌। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में 17 अक्टूबर (शनिवार) एवं 24 अक्टूबर (शनिवार) को विशेष कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष कैम्प दिवसों पर प्रदेश के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कैम्प में मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि एवं पते से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को फार्म-6 भरने एवं मतदाता पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी। प्राप्त होने वाले सभी फार्मों का सुव्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियों को अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराए जा सकें। विशेष कैम्पों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों को भी कैम्पों की तिथियों के संबंध में सूचित किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों का पर्यवेक्षण करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र नागरिकों से अपील किया कि वे 17 एवं 24 अक्टूबर को अपने मतदेय स्थल पर आयोजित विशेष कैम्प में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांचें। यदि उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है और वे निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं तो फार्म-6 भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण आवश्यक है।

 

 

 

 

 

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