रेप कर अश्लील फोटो पिता-भाई को भेजी
झांसी (पीएमए)। जनपद में शादीशुदा होते हुए झांसा देकर लड़की से लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाने और अश्लील फोटो और वीडियो उसके पिता-भाई और बहन को भेजकर पांच लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर पीड़िता के साथ अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध करने का आरोप है। यदि उसे जमानत दी, तो समाज पर विपरीत असर पड़ने की घोर संभावना है। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

पुलिस ने जांच में लगाई थी रेप की धारा
झांसी की एक लड़की की फोन पर मध्यप्रदेश के ग्वालियर के शताब्दीपुरम निवासी कमलेश परिहार पुत्र सीताराम परिहार से जान पहचान हुई थी। कमलेश शादीशुदा है। उसने झांसा देकर डरा धमकाकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा आपत्तिजनक अश्लील वीडियो और फोटो खींच ली थी। 28 नवंबर 2021 को कमलेश ने उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजे और वायरल करने की धमकी दी।
फिर उसके पिता-भाई और बहन के मोबाइल पर वीडियो और फोटो भेजकर पांच लाख रुपए की मांग की। आरोपी ने ब्लैकमेल करते हुए अश्लील फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने नबाबाद थाना में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच के दौरान रेप और आईटी एक्ट की धारा जोड़ी थी।
आरोपी कमलेश ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम सहित रेप) नितेंद्र कुमार की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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