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जिलाधिकारी ने जारी किया नई गाइड लाइन जारी | #TEJASTODAY

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का रोस्टर दिनवार लागू था जो अब समाप्त किया जाता है। नये रोस्टर के मुताबिक अब व्यापारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सभी पांचों दिन दुकान खोल सकते हैं। दुकानों का खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। वह प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। अभी दुकानदार और उनके कर्मचारी मास्क लगाकर की ही रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहक भी मास्क लगाकर ही आएं और वह भी 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें।

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का रोस्टर दिनवार लागू था जो अब समाप्त किया जाता है। नये रोस्टर के मुताबिक अब व्यापारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सभी पांचों दिन दुकान खोल सकते हैं। दुकानों का खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।

वह प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। अभी दुकानदार और उनके कर्मचारी मास्क लगाकर की ही रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहक भी मास्क लगाकर ही आएं और वह भी 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें।

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का रोस्टर दिनवार लागू था जो अब समाप्त किया जाता है। नये रोस्टर के मुताबिक अब व्यापारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सभी पांचों दिन दुकान खोल सकते हैं। दुकानों का खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। वह प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। अभी दुकानदार और उनके कर्मचारी मास्क लगाकर की ही रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहक भी मास्क लगाकर ही आएं और वह भी 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें।

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