जिलाधिकारी ने जारी किया नई गाइड लाइन जारी | #TEJASTODAY

ओलंदगंज के इन दुकानों पर ​डीएम ने कसा शिकंजा, 13 अगस्त तक रहेंगी बंद | #TEJASTODAY जौनपुर। डीएम द्वारा दिये निर्देश पर सूचना अधिकारी द्वारा बृहस्पतिवार को ओलंदगंज/जहांगीराबाद में दुकानों में दुकानदार तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाये जाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उक्त क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक दुकानों पर लापरवाही देखने को मिली। इसकी सूची उन्होंने डीएम को सौंप दिया। जिस पर डीएम ने सभी दुकानों को 13 अगस्त तक बंद करने व 500—500 रूपये जुर्माना वसूलने का निर्देश देते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है कि शासन के आदेश का पालन न हो। संक्रमण फैलाने का कार्य किया जा रहा है। इन्हें आत्म अवलोकन करने हेतु इनकी दुकान को एक हफ्ते के लिए बंद रखा जाय।

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का रोस्टर दिनवार लागू था जो अब समाप्त किया जाता है। नये रोस्टर के मुताबिक अब व्यापारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सभी पांचों दिन दुकान खोल सकते हैं। दुकानों का खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। वह प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। अभी दुकानदार और उनके कर्मचारी मास्क लगाकर की ही रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहक भी मास्क लगाकर ही आएं और वह भी 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें।

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का रोस्टर दिनवार लागू था जो अब समाप्त किया जाता है। नये रोस्टर के मुताबिक अब व्यापारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सभी पांचों दिन दुकान खोल सकते हैं। दुकानों का खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।

वह प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। अभी दुकानदार और उनके कर्मचारी मास्क लगाकर की ही रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहक भी मास्क लगाकर ही आएं और वह भी 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें।

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का रोस्टर दिनवार लागू था जो अब समाप्त किया जाता है। नये रोस्टर के मुताबिक अब व्यापारी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सभी पांचों दिन दुकान खोल सकते हैं। दुकानों का खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। वह प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। अभी दुकानदार और उनके कर्मचारी मास्क लगाकर की ही रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहक भी मास्क लगाकर ही आएं और वह भी 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें।

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