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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज तहसीलदार को दी एक माह की मोहलत, जानिए क्या है मामला | #TejasToday
प्रयागराज। प्रयागराज हाईकोर्ट ने शाहगंज के तहसीलदार को तीसरी बार दाखिल अवमानना याचिका पर फिर से आदेश पालन का एक माह का समय दिया है और कहा है कि यदि अनुपालन नहीं किया गया तो कोर्ट तहसीलदार को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित करेगी।
इससे पहले भी दो बार दाखिल अवमानना याचिका को आदेश पालन का निर्देश देते हुए कोर्ट ने निस्तारित कर दिया था। आदेश है कि लगातार अवहेलना जारी रहने पर तहसीलदार को दंडित करने की तीसरी बार हाईकोर्ट से गुहारलगाई गई है।
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कोर्ट ने अभिषेक कुमार राय तहसीलदार को अवमानना का नोटिस जारी किया है और एक माह में जवाब मांगा है। कोर्टने कहा है कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नही किया गया तो तहसीलदार अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अर्विन्द कुमार यादव की अवमानना याचिका पर दिया है।
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