सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल
पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट नाराज, पढ़िए पूरी खबर | #TejasToday
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शांतिभंग की आशंका पर पाबंद करने और हिरासत में लेने में पुलिस की मनमानी पर नाराजगी प्रकट की है। प्रदेश सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्दोष लोगों का उत्पीड़न रोका जा सके। कोर्ट ने शांति भंग की आशंका में वाराणसी के शिवकुमार वर्मा का अवैध तरीके से चालान करने और उसे दस दिन तक अवैध निरुद्धि में रखने पर एसडीएम वाराणसी से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में उचित कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी व न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने शिवकुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। याची का संपत्ति के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद था। झगड़ा होने पर रोहनियां थाने की पुलिस ने आठ अक्टूबर, 2020 को शांति भंग की आशंका में याची का चालान कर दिया। चालानी रिपोर्ट प्रिंटेड प्रोफार्मा में भरकर जारी कर दिया, जिसमें न तो शांति भंग का कोई कारण बताया गया और न ही याची से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। एसडीएम ने इस रिपोर्ट पर जमानत न प्रस्तुत करने के आधार पर उसे जेल भेज दिया।
विद्यालय से बाहरी व्यक्ति ने महिलाओं की इज्जत पर डाका डाला | #TejasToday