जनपद में धारा 144 लागू

जनपद में धारा 144 लागू

अंकित सक्सेना
बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ऋतु पुनिया ने आदेश जारी किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत पारित निषेधात्मक आदेश 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावी है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना दिनांक 10 मार्च नियत है।Why did the responsible officers of the Information Department become biased?

शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की जानी आवश्यक है। मतगणना में शान्तिध्बिधि व्यवस्था सामाजिक समरस्ता बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाना अपरिहार्य है। अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 9 से 11 मार्च तक प्रभावी होगा तथा उक्त आदेश की अवहेलना भादंवि की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 

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पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर युवक ने ​खाया जहरीला पदार्थ | #TEJASTODAY चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। क्षेत्र के पारा कमाल गांव में पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर बुधवार की शाम युवक ने किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्षेत्र के पारा कमाल गांव निवासी पिंटू राजभर 22 पुत्र संतलाल बुधवार की शाम पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर घर में रखा किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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