दहेज हत्यारोपी पति, सास, देवर को 10 वर्ष की कैद
तेजस टूडे सं.
सूर्यमणि पाण्डेय एडवोकेट
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर हत्या करने वाले पति, सास व देवर को 10 वर्ष के कारावास तथा 6000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सिकंदर निवासी ग्राम राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर ने चंदवक थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 19 नवंबर 2020 को उसकी बहन मनीषा की शादी राम विलास निषाद पुत्र भोनू निषाद निवासी चंदेपुर थाना चंदवक के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में पर्याप्त दान दहेज व उपहार भी दिया गया था किंतु शादी के बाद से ही मनीषा के ससुराल वाले उसे एक लाख रुपए नकद की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।
घटना के 3 दिन पहले मनीषा का फोन आया था और उसने बताया कि उसके पति रामविलास, सास मुन्नी देवी, देवर विकास, ननद सीमा व नंदोई मुरारी दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं। 15 जून 2021 को सूचना मिली कि उसकी बहन बेहोश हो गई है, उसके घर पहुंचने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके ससुराल वाले गला दबाकर उसकी हत्या कर दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पति राम विलास, सास मुन्नी देवी व देवर विकास को दहेज हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया।
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