गुण्डा एक्ट के तहत 1 अपराधी हुआ जिला बदर
अब्दुल शाहिद
बहराइच। जनपद की विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 01 अपराधी के विरूद्ध धारा 3 (1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है।

इसके अलावा 02 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थाने में प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना रानीपुर अन्तर्गत नि. गौडरिया बुधई पुत्र राम बख्श उर्फ भोदर को 06 माह के लिये जिला बदर किया गया है। जबकि थाना विशेश्वरगंज अन्तर्गत नि. बड़नापुर दा. कन्छर अभिषेक मिश्रा पुत्र बच्छराज मिश्रा तथा थाना खैरीघाट अन्तर्गत नि. चौगोई बाबूलाल पुत्र राम सागर पाल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छ: माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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