सड़क जाम के 16 साल पुराने मामले में विधायक सहित 40 लोग दोषी
मुकेश तिवारी
झांसी। 16 साल पुराने मामले में थाना प्रेम नगर के बिजौली चौकी क्षेत्र में राजपूत ढाबा संचालक के अपहण होने के चलते। झांसी ललितपुर हाईवे पर सड़क जाम करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनु लाल गौतम, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता समेत 40 लोगों को दोषी करार देते हुए 1 माह की कैद और 1500 जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन्नू लाल गौतम ने कोर्ट में जुर्माने की राशि जमा कर दी। जबकि सदर विधायक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। वहीं इस मामले में सिर्फ एक आरोपी रेलवे कर्मचारी को बरी किया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 9 जून 2006 को प्रेमनगर बिजौली चौकी के अंतर्गत राजपूत ढाबा संचालक रिंकू राजपूत का अपहरण कर लिया गया था। बदमाश 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। रिंकू की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर भाजपा विधायक रवि शर्मा समेत अन्य लोगों ने झांसी ललितपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रेम नगर पुलिस ने इस मामले में 75 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस में कई लोगों को क्लीनचिट मिल गई थी।
16 लोग गैर हाजिर होने पर उनकी फाइल अलग कर दी गई। 41 लोगों की फाइल की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने विधायक रवि शर्मा समेत 40 लोगों को 1500-1500 रुपए की सजा सुना दी। वहीं एक आरोपी रेलवे कर्मचारी बिजौली निवासी राम बाबू पाठक को बरी कर दिया गया।
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