हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश नन्द कुमार ने सुनाया फैसला
तेजस टूडे ब्यूरो
अजय जायसवाल
गोरखपुर। हत्या कर लाश छिपाने का मामला सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने झंगहा थाना क्षेत्र के मीठाबेल निवासी अभियुक्त अमोद उर्फ मोधई व राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह का कहना था कि विमला देवी झंगहा थाना क्षेत्र के मीठाबेल की रहने वाली हैं। 8 अप्रैल 2010 की शाम 6.30 बजे वादिनी का छ: वर्षीय लड़का राहुल खेत से चचेरे भाई के साथ घर आया। राहुल घर के पीछे खेल रहा था। वहीं पर अभियुक्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को गेहूं के खेत ने फेंक दिया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।
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