पवन मिश्रा
कौशाम्बी। अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो ऐक्ट सुशील कुमारी ने चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब एक दशक पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष की कैद से दंडित किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 29 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की वसूली होने पर सम्पूर्ण धनराशि किशोरी को दिलाया जाएगा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि चरवा थाना क्षेत्र की वादिनी मुकदमा ने थाना में तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसके पिता बीमार रहते हैं और मां का देहांत हो चुका है।
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