ट्रैक्टर ट्रालियों का 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर जारी किया जाय नम्बर: डीएम

ट्रैक्टर ट्रालियों का 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर जारी किया जाय नम्बर: डीएम

तेजस टूडे ब्यूरो
मुसैब अख्तर
गोण्डा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों एवं अभिभावकों की भी होगी, अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए कि संयुक्त भ्रमण करते हुए दुर्घटना बाहुल्य ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाय, साथ ही वहां पर दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए होर्डिंग एवं बैनर के माध्यम से जो कार्यवाही की है उसका सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में नगरपालिका परिषद गोण्डा के ईओ संजय कुमार मिश्र को निर्देश दिये हैं कि झूलेलाल चौराहा का सौन्दर्यीकरण नगरपालिका के द्वारा कराया जाय। साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने पीटीओ परिवहन विभाग शैलेंद्र त्रिपाठी को निर्देश दिये हैं कि जनपद के सभी ट्रैक्टर एवं ट्राली को आगामी 15 जनवरी,2025 तक रजिस्ट्रेशन कर इनका नंबर जारी किया जाय। इसके लिए सभी ट्रैक्टर चालक मालिकों को पत्र भेज कर अवगत करा दिया जाय।
बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि शहर चौक बाजार में जाने वाले लोगों के गाडियों की पार्किंग चुन्गी गोदाम के परिसर में कराया जाय, ताकि बाजार में वाहनों के कारण होने जाम को खत्म किया जा सके।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, ट्रैफिक स्पेक्टर, ईओ नगरपालिका गोण्डा तथा पीटीओ को निर्देश दिये हैं कि संयुक्त रूप से एक टीम के साथ निरीक्षण कर शहर में रोड की पटरियों पर दुकान लगाने वालों को हटवा कर पीछे किया जाय, साथ ही नगरपालिका से चालान कर कार्यवाही की जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग अपने-अपने स्कूली वाहनों का परमिट एवं फिटनेस कराकर परिवहन विभाग को अवगत कराये अन्यथा की दशा में ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन तत्काल निरस्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जांच करने के बाद गलत पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के दृष्टि से की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही जैसे वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग तथा व्यवसायिक वाहनों /गन्ना ढोने वाले ट्रेक्टर ट्रालियों में तत्काल रिफ्लेक्टर लगाने जनपद के सभी चिनी मिल एवं पीटीओ शैलेंद्र त्रिपाठी को निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा की हाइवे किनारे स्थित ढाबों पेट्रोल पंप आदि पर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, सीओ सिटी आनंद राय, ट्रैफिक स्पेक्टर, एक्सईएएन प्रांतीय खंड प्रमोद त्रिपाठी, सीडी-1, एआरटीओ प्रशासन, एआरटीओ प्रवर्तन (पीटीओ) शैलेन्द्र त्रिपाठी, रोडवेज विभाग, ईओ नगरपालिका गोण्डा संजय मिश्र, प्राधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा, चिनी मिल्स पदाधिकारी, सहित सभी संबंधित आधिकारीगण उपस्थित रहे

 

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