एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिये वाहन मालिक 5 फरवरी तक करें आवेदन
तेजस टूडे ब्यूरो
पवन मिश्रा
कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द 6 नवम्बर की अधिसूचना द्वारा पूर्व रजिस्ट्री परिवहन यान जिन पर संदेय कर के साथ शास्ति (पेनाल्टी) आरोपित है, उन पर सभी प्रकार के वाहनों पर (मांग पत्र प्रेषित वाहन, वसूली प्रमाण पत्र (आर०सी०) निर्गत वाहन तथा अन्य वाहन) शत-प्रतिशत शास्ति (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की गयी है। एकमुश्त समाधान योजना-2024 (शास्ति के संदाय में शत-प्रतिशत छूट) की अवधि 6 नवम्बर से 5 फरवरी तक निर्धारित है। निर्धारित अवधि में कोई भी वाहन मालिक कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कौशाम्बी में आवेदन पत्र के साथ 7500 किग्रा० तक सकल भार यान हेतु आवेदन शुल्क-200 रू० एवं 7500 किग्रा0 से अधिक समस्त सकल भार यान हेतु आवेदन शुल्क 500 रू0 की प्रक्रिया का पालन करते हुए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामी यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा करेगा। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवहन यान जिन पर अधिसूचना 6 नवम्बर जारी होने से पूर्व तक कोई भी पेनाल्टी परिवहन कर पर शास्ति (पेनाल्टी) यदि है तो उसकी शत-प्रतिशत माफ की जायेगी। परिवहन विभाग द्वारा 5 फरवरी के पश्चात् शास्ति की छूट हेतु आये हुए किसी भी आवेदन पत्र पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। कर बकाया में संचालित पाये जाने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम-1988 की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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