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निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन को 48 घण्टे की अवधि में भी प्रकाशित किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन को 48 घण्टे की अवधि में भी प्रकाशित किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 हेतु निर्गत आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत प्रिन्ट मीडिया के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन से सम्बन्धित विज्ञापन बुक कर दिया गया है तो इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन को उक्त 48 घण्टे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4 मई को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 2 मई को सायं 6 बजे से पूर्व दिए गए निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन के प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी प्रकार मतदान 11 मई हेतु प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

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