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  • हत्यारे पति को हुई आजीवन कारावास, पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

    हत्यारे पति को हुई आजीवन कारावास, पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

    हत्यारे पति को हुई आजीवन कारावास, पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

    उन्नाव। दही थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुई महिला की हत्या के केस की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसके पति को हत्या का दोषी ठहराया है। एडीजे ने उसे आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के निर्देश दिये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दही थाना क्षेत्र के सोनिक गांव निवासी उमेश ने पुलिस को दी गई। तहरीर में बताया था कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी ओरहर गांव के मजरा बस्ती खेड़ा गांव के रहने वाले छेदी लाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति उसे प्रताड़ित करने लगा था। इससे उसकी बहन परेशान रहती थी। बीते 18 जनवरी-2022 को छेदी लाल ने उसकी बहन की मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर 20 जनवरी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 21 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। तत्कालीन एसओ राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए और 19 जुलाई 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद एडीजे रवि प्रकाश साहू ने शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति छेदी लाल को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के आदेश दिए हैं।

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