खाद वितरण में बर्दाश्त नहीं होगी अनियमितता: डीएम
टैगिंग एवं अधिक मूल्य वसूली पर सख्त कार्यवाही
तेजस टूडे ब्यूरो
गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में थोक उर्वरक विक्रेताओं, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने किसानों को समय से एवं निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को अनुदानित उर्वरक के साथ जिंक, सल्फर, पोटाश अथवा अन्य गैर अनुदानित उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर अनुदानित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी विकास खण्डों में समान रूप से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री किसी भी दशा में न की जाए। सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों पर स्टॉक एवं रेट बोर्ड प्रदर्शित करें तथा बिक्री पंजिका, स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेख अपडेट रखें।
किसानों से लिया जायेगा फीडबैक
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक 15 दिन में उर्वरक बिक्री केंद्रों की रेंडम जांच कराई जाएगी तथा निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद किसानों से फीडबैक भी लिया जाएगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सहकारी समितियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। सभी दुकानों पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, सीओ एवं विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएं। इस दौरान किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के साथ-साथ पूर्व में निरीक्षण करने वाले अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। बैठक में एडीएम निरंकार सिंह, उपनिदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी राजित राम, सहकारिता विभाग के अधिकारी, थोक उर्वरक विक्रेता एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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