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  • इच्छुक/पात्र व्यक्ति आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें

    इच्छुक/पात्र व्यक्ति आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें

    इच्छुक/पात्र व्यक्ति आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें

    तेजस टूडे ब्यूरो
    जौनपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आनलाइन पूर्व प्रचलित योजना संचालित किये जाने हेतु योजना को पूर्व के भांति आनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्नियों की शादी हेतु अनुदान योजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य केन्द्र/राज्य इकाई लखनऊ द्वारा संचालित वेबसाइट के माध्यम से आवेदक आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत इच्छुक/पात्र व्यक्ति आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निम्नवत आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। अर्थात शहरी क्षेत्र में रू० 56460 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 प्रति वर्ष से अधिक नहीं चाहिए।
    वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा तथा विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय-प्रमाण पत्त की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का कमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

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