आतिशबाजी के दुकानदारों को दिया गया निर्देश
आशीष पचौरी
फिरोजाबाद। पुलिस महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 4 नवम्बर से लगातार दीपावली के उपलक्ष में अपने क्षेत्र में स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जनपद में निम्न कुल 10 स्थानों पर अतिशबाजी की अस्थायी दुकानों को लगायी जायेंगी। अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों को टीन शेड में बनाने तथा प्रत्येक दुकान के बीच 3 मीटर की दूरी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। आतिशबाजी की प्रत्येक दुकान पर ए0बी0सी0 टाइप एक्सटिग्यूशर क्षमता 6 कि0ग्रा0 एवं दुकान से उचित दूरी पर 4 बाल्टी बालू तथा 200 लीटर पानी से भरे ड्रम की व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त भीड—भाड वाली जगह पर नगर मजिस्ट्रेट/ सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति/अनुमति के बिना आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगाई जायेंगी। यदि कोई भी बिना स्वीकृति/अनुमति के दुकान को लगाता हुआ/लगाकर बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्व अभियोग पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

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