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  • आग से नुकसान हुये फसलों की मुआवजा देने के निर्देश

    आग से नुकसान हुये फसलों की मुआवजा देने के निर्देश

    आग से नुकसान हुये फसलों की मुआवजा देने के निर्देश

    तेजस टूडे ब्यूरो
    प्रमोद गोस्वामी
    सन्त कबीर नगर। जिले में फसलों के नुकसान को लेकर अपर उपजिलाधिकारी/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति खलीलाबाद उत्कर्ष श्रीवास्तव ने समस्त कृषक बन्धुओं को सूचित किया कि उनके गेहूं/चना/मटर/सरसो/अरहर/गन्ना आदि की खेतों में खड़ी फसलो अथवा खलिहान में मडाई हेतु रखी फसलों में दुर्घटनावश आग लगने पर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा कृषकों के हितार्थ संचालित “मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना” के अन्तर्गत मण्डी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्र्तगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अग्निकाण्ड दुर्घटना के 90 दिन के अन्दर किसी भी सहज जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। सहज जनसेवा केन्द्र पर आनलाईन आवेदन हेतु आवेदक का फोटो, बैंक का विवरण यथा खाता संख्या, बैंक का नाम, आई०एफ०एस०सी० कोड, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नम्बर, अग्निकाण्ड दुर्घटना स्थल का फोटोग्राफ, क्षतिग्रस्त खेत का गाटा संख्या, क्षतिग्रस्त रकबा का क्षेत्रफल तथा उस गांव का नाम जहां की फसल अग्निकाण्ड दुर्घटना से जली है, का विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कृषि उत्पादन मण्डी समिति खलीलाबाद के नवीन मण्डी स्थल सरैया खलीलाबाद स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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