Tag: Instructions for allocation of maximum 1500 voters of polling places

  • मतदेय स्थलों का अधिकतम 1500 मतदाताओं के सम्भाजन का निर्देश

    मतदेय स्थलों का अधिकतम 1500 मतदाताओं के सम्भाजन का निर्देश

    मतदेय स्थलों का अधिकतम 1500 मतदाताओं के सम्भाजन का निर्देश

    ओमकार सिंह
    अम्बेडकरनगर। मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सदानंद गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन व अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गाँव/वस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 2 किमी से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहाँ मतदाताओं को 2 किमी से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी संतोष द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. मिथिलेश त्रिपाठी, संजय यादव अपना दल, मुजीव अहमद सपा, सुनील सावंत वसपा, वृजलाल भारती बसपा, सुनील यादव सपा, अभिमन्यु अग्रहरी भाजपा, डा. सचिन्द्र कुमार आम आदमी पार्टी, डा. विजय शंकर मिश्र कांग्रेस सहित संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

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