एसडीएम डा. अरुणिमा के विरुद्ध मुकदमे पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
अमित त्रिवेदी
हरदोई। जनपद की एसडीएम सवायजपुर डा. अरुणिमा श्रीवास्तव के विरुद्ध हरदोई के सीजीएम द्वारा 156 /3 के अंतर्गत पाली थाने में प्राथमिक दर्ज प्रकरण में डा. अरुणिमा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में रिट पिटीशन संख्या 7084/2023 दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय के जस्टिस संगीता चंद्रा व जस्टिस नरेंद्र जौहरी की खंडपीठ ने 14 सितम्बर को जारी अपने आदेश में हरदोई के सीजीएम लाल बहादुर गोंड के आदेश पर हरदोई की सवायजपुर एसडीएम श्रीमती अरुणिमा श्रीवास्तव के विरुद्ध हरदोई के पाली थाने में 4 अगस्त 2023 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी नंबर 0299/2023 धारा 419, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी को माना गलत उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 7 जून के आदेश व दर्ज मुकदमे पर स्टे दिया। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने हरदोई के सीजीएम लाल बहादुर गोंड को 20 सितंबर को तलब किया है।

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