स्टार प्रचारकों के मानक के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश, जानिए….| #TEJASTODAY
स्टार प्रचारकों के मानक के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश, जानिए….| #TEJASTODAY
जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान होने वाले निर्वाचनों का स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नैतिक तथा सुरक्षित संपन्न कराने हेतु स्टार प्रचारकों के मानक के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय दलों के स्टार प्रचारकों हेतु अधिकतम सीमा 40 के स्थान पर 30 तथा गैरमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों हेतु यह सीमा 20 के स्थान पर अधिकतम 15 होगी। स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी जाने की अवधि अधिसूचना की तिथि से 7 दिनों के स्थान पर बढ़ाकर 10 दिन होगी। समस्त संबंधित की सुरक्षा के दृष्टिगत स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार प्रारंभ करने के न्यूनतम 48 घंटे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रचार की अनुमति हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा।
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