धोखाधड़ी कर अर्जित की गयी करोड़ों की सम्पत्ति हुई कुर्क
तेजस टूडे ब्यूरो
गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। पुलिस प्रशासन द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय की 5 करोड़ 20 लाख रूपये की अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में यह कार्यवाही की गई है। इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत जब्त किया गया है। गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र राम धारी पाण्डेय निवासी विजयंत खण्ड गोमतीनगर द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों अरविन्द पाण्डेय पुत्र देवी सहाय पाण्डेय निवासी मयूर रेजीडेन्सी इन्दिरा नगर वा आलोक चौबे पुत्र हलधर चौबे निवासी विजयंत खण्ड गोमतीनगर के साथ मिलकर विगत 15 वर्षों से अवैध कार्यों से धनोपार्जन किया जा रहा था। ए0टी0 ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 व टी0एस0एन0 ग्लास इन्फ्राटेक प्रा0लि0 कम्पनी बनाकर लोगों के साथ आवासीय प्लाट बेचने के नाम पर छल कपट, धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कार्य कर स्वयं व परिजनों के नाम पर अर्जित की गई 6 करोड़ 95 लाख रुपये की संपत्ति को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया था। प्रेषित आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में कोतवाली नगर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा गिरोह के सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय की जनपद लखनऊ में स्थित अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपये को राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया है। इससे पहले गिरोह सरगना त्रिभुवन पाण्डेय व सक्रिय सदस्य आलोक चौबे की 1 करोड़ 75 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।
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