रेप पीड़िता से शादी करने के बाद भी वारण्टी को पुलिस ने भेजा जेल
योगेश मिश्र
प्रतापगढ़। अब इसे न्याय कहा जाय या कानून का पालन कह लिया जाय कि रेप पीड़िता से शादी करने के बाद तथा पत्नी द्वारा बार-बार विनती करके के बाद भी कानून के हांथो मजबूर हुई पुलिस को रेप के मामलें में एक वारंटी को भेजना पड़ा जेल।
मामला महेशगंज थाना क्षेत्र के बोधी का पुरवा मजरें झींगुर गांव का रहने वाला अरविंद कुमार सरोज पुत्र सुंदर लाल सरोज करीब दो वर्ष पूर्व गांव की ही एक किशोरी को भगा ले गया था। जिसमें पुलिस ने किशोरी को भगाने, रेप करने तथा पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में किशोरी ने बालिग़ होने पर उसी आरोपी युवक से शादी कर ली और दोनों पति-पत्नी की तरह सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
उसी मामलें में अदालत से आरोपी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया गया था। जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारंटी को गिरफ्तार करते ही उसकी पत्नी थाने आ गई और पुलिस द्वारा अपने पति को छोड़ने की बात कहने लगी लेकिन कानून के हांथो मजबूर हुई पुलिस ने वारंटी का चालान कर दिया तथा वारंटी की पत्नी को अपनी बात अदालत से कहने की सलाह दी।
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