मल्हनी उपचुनाव: मतदान की तारीख घोषित, इतने मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला | #TEJASTODAY

मल्हनी उपचुनाव: मतदान की तारीख घोषित, इतने मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला | #TEJASTODAY

 

मल्हनी उपचुनाव: मतदान की तारीख घोषित, इतने मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला | #TEJASTODAY जौनपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 367-मल्हनी विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मल्हनी विधानसभा उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार 09 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन, 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन की जांच, 19 अक्टूबर को नाम वापसी, 03 नवंबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवंबर के पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। मल्हनी विधानसभा निर्वाचन हेतु कुल 554 मतदेयस्थल, 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल 362365 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे जिसमें 1 लाख 888 हजार 993 पुरुष, 1 लाख 73 हजार 354 महिला तथा 18 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के समस्त मध्य स्थलों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। निर्वाचन में नोटा के प्रयोग हेतु बैलेट पेपर में अंतिम समय पर नोटा प्रदर्शित किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में विधानसभा में कुल 03 फ्लाइंग स्क्वायड टीम, 03 स्टैटिक टीम, 01 लेखा टीम, 01 वीडियो अवलोकन टीम, 01 वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है। शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु कुल 06 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत पम्फलेट, पोस्टर बैनर, होर्डिंग कटआउट हटा दिए गए हैं। जनपद में अवस्थित प्रेस स्वामियों द्वारा यदि कोई बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, होर्डिंग्स इत्यादि का प्रिंट किया जाता है तो अपने फर्म का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जनपद के दायरे में प्रचार सार्वजनिक बैठक करने और यातायात साधनों द्वारा मतदान केंद्र के लिए मतदाताओं को लाने और ले जाना वर्जित होगा। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के बाद में कोई अभियान नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयोग सुविधा पोर्टल किया जा सकता है, कोविड-19 के दृष्टिगत आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन किए जाने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है तथा नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी के साथ दो अन्य व्यक्ति भी नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाना किसी भी अन्य प्रतिबंधों के लिए जिनमें मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देश शामिल है, अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों के समूह को जिनमें सुरक्षाकर्मी, यदि कोई भी शामिल नहीं है। घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति हैं। वाहनों के काफिले का 10 वाहनों के बजाय प्रत्येक पांच वाहनों के बाद क्रमभंग किया जाए। वाहनों के काफी लोग के दो समूहों के बीच का अंतराल 100 मीटर की दूरी के बजाय आधा घंटा होगा। मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त अन्य विकल्प में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इस पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक/डाकघर, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ,फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख मान्य होंगे। निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय हेतु बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन हेतु अधिकतम 28 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। सामान्य अभ्यर्थी रुपए 10000 एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रुपए 5000 नामांकन के साथ शुल्क के रूप में चालान द्वारा जमा किया जाएगा। ऐसे राजनैनिक दल द्वारा नामित अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों का प्रकाशन 03 बार समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशन फार्मेट सी-2 पर प्रथम नामाकंन वापसी की तिथि के 04 दिन के अन्दर, (द्वितीय) अभ्यर्थितायें वापस लेने की तिथि से 05 और 08वें दिवस के अन्दर (तृतीय) मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना दिया जाना है तथा प्रारुप-सी-5 पर सूचना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो 1000 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे। मतदान प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संपन्न होगा। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैय्यर ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने के लिए कर्तव्यबद्ध हॅू। पुलिस प्रशासन चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे शांति तथा कानून व्यवस्था खराब हो। बैठक में अपर जिला अधिकारी रामप्रकाश, एसडीएम सदर नीतीश कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जौनपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 367-मल्हनी विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मल्हनी विधानसभा उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार 09 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन, 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन की जांच, 19 अक्टूबर को नाम वापसी, 03 नवंबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवंबर के पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी।

मल्हनी विधानसभा निर्वाचन हेतु कुल 554 मतदेयस्थल, 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल 362365 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे जिसमें 1 लाख 888 हजार 993 पुरुष, 1 लाख 73 हजार 354 महिला तथा 18 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के समस्त मध्य स्थलों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। निर्वाचन में नोटा के प्रयोग हेतु बैलेट पेपर में अंतिम समय पर नोटा प्रदर्शित किया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में विधानसभा में कुल 03 फ्लाइंग स्क्वायड टीम, 03 स्टैटिक टीम, 01 लेखा टीम, 01 वीडियो अवलोकन टीम, 01 वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है। शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु कुल 06 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत पम्फलेट, पोस्टर बैनर, होर्डिंग कटआउट हटा दिए गए हैं। जनपद में अवस्थित प्रेस स्वामियों द्वारा यदि कोई बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, होर्डिंग्स इत्यादि का प्रिंट किया जाता है तो अपने फर्म का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जनपद के दायरे में प्रचार सार्वजनिक बैठक करने और यातायात साधनों द्वारा मतदान केंद्र के लिए मतदाताओं को लाने और ले जाना वर्जित होगा। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के बाद में कोई अभियान नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयोग सुविधा पोर्टल किया जा सकता है, कोविड-19 के दृष्टिगत आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन किए जाने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है तथा नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी के साथ दो अन्य व्यक्ति भी नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाना किसी भी अन्य प्रतिबंधों के लिए जिनमें मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देश शामिल है, अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों के समूह को जिनमें सुरक्षाकर्मी, यदि कोई भी शामिल नहीं है।

घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति हैं। वाहनों के काफिले का 10 वाहनों के बजाय प्रत्येक पांच वाहनों के बाद क्रमभंग किया जाए। वाहनों के काफी लोग के दो समूहों के बीच का अंतराल 100 मीटर की दूरी के बजाय आधा घंटा होगा। मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त अन्य विकल्प में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।

इस पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक/डाकघर, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ,फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख मान्य होंगे। निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय हेतु बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन हेतु अधिकतम 28 लाख की सीमा निर्धारित की गई है।

सामान्य अभ्यर्थी रुपए 10000 एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रुपए 5000 नामांकन के साथ शुल्क के रूप में चालान द्वारा जमा किया जाएगा। ऐसे राजनैनिक दल द्वारा नामित अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों का प्रकाशन 03 बार समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशन फार्मेट सी-2 पर प्रथम नामाकंन वापसी की तिथि के 04 दिन के अन्दर, (द्वितीय) अभ्यर्थितायें वापस लेने की तिथि से 05 और 08वें दिवस के अन्दर (तृतीय) मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना दिया जाना है तथा प्रारुप-सी-5 पर सूचना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो 1000 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे। मतदान प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संपन्न होगा।

पुलिस अधीक्षक राजकरण नैय्यर ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने के लिए कर्तव्यबद्ध हॅू। पुलिस प्रशासन चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे शांति तथा कानून व्यवस्था खराब हो। बैठक में अपर जिला अधिकारी रामप्रकाश, एसडीएम सदर नीतीश कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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दाह संस्कार को गई शव को पुलिस ने लिया कब्जे में | #TEJASTODAY पत्नी सहित ससुराली जनों ने लगाया हत्या का आरोप सुरेरी, जौनपुर। बीते रविवार की रात लगभग 8 बजे नेवढ़िया थाना क्षेत्र के दोदापुर गांव निवासी छविनाथ मिश्र के 40 वर्ष पुत्र विनय मिश्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों की मानें तो युवक पारिवारिक कलह को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। वही घटना के बाद मृतक के परिजन बगैर किसी को सूचना दिए मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लेकर पहुंच गए थे। किसी तरह से घटना की सूचना मायके गई पत्नी प्रतिमा को लगी तो उन्होंने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक जौनपुर सहित जिलाधिकारी जौनपुर को दी, और परिजनों के साथ पत्नी भी मणिकर्णिका घाट पहुंच गई। वही घंटों चले पंचायत के बाद नेवढ़िया पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी प्रतिमा का आरोप है कि परिवार जनों द्वारा युवक की हत्या की गई है, और उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। वही मृतक के पत्नी का यह भी आरोप है कि जब वह अपने पिता दीनानाथ के साथ सोमवार को तहरीर देने नेवढ़िया थाने पहुची तो थानाध्यक्ष द्वारा फटकार लगाते हुए उन्हें थाने से भगा दिया गया। ग्रामीणों की माने तो मृतक अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था, लॉकडाउन के दौरान वह मुंबई से अपने घर आया हुआ था। मृतक की पत्नी रक्षाबंधन के पर्व पर अपने मायके गई हुई थी। मृतक को दो बच्चे हर्षीत 14 वर्ष, अंकिता 8 वर्ष है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष नेवढ़िया संतोष राय ने बताया कि पत्नी की शिकायत पर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सम्पूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन | #TEJASTODAY चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। स्थानीय तहसील सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सीडीओ अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें फरियादियों द्वारा कुल 47 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें मौके पर 11 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हुआ। शेष प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया गया। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते बिना मास्क के किसी भी फरियादी को प्रवेश नहीं करने दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस दौरान प्रमुख रुप उपजिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार अभिषेक राय, क्षेत्राधिकारी जितेन्द्र दूबे, वीडीओ सोंधी अनुराग राय, कस्बा कानूनगो नीरज सिंह आदि मौजूद रहे।

स्वरोजगार के लिये आनलाइन आवेदन आमंत्रित |#TEJASTODAY जौनपुर। साहब सरन रावत उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि जनपद के युवा/युवतियों को उत्तर-प्रदैश सरकार द्वारा विशेष योजना एम०एस०एम०ई० के अन्तर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेत आनलाइन आवेदन के लिये पात्रता हाईस्कूल पास एवं आयु सीमा १८ से ४० वर्ष के बीच होनी चाहिए। निर्माण व सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण की सीमा १.०० लाख से २५.०० लाख तक है जिसमें आवेदक को २५ प्रतिशत अनुदान/छूट प्रदान की जायेगी। अधिक जानकारी के हेतु तहसीलवार सहायक प्रबन्धक/क्षेत्रीय सहायक शाहगंज व बदलापुर जय प्रकाश, ७००७६३७०६३, सदर व केराकत राजेश राही ९४५०३८८०८७, ७८८०३९६००१ एवं मडियाहूॅ व मछलीशहर राजेश भारती ७३९८२७८६७७, ७००७७२०३५८ से सम्पर्क करें। अन्य जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर सम्पर्क किया जा सकता है।

पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर युवक ने ​खाया जहरीला पदार्थ | #TEJASTODAY चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। क्षेत्र के पारा कमाल गांव में पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर बुधवार की शाम युवक ने किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्षेत्र के पारा कमाल गांव निवासी पिंटू राजभर 22 पुत्र संतलाल बुधवार की शाम पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर घर में रखा किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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