मिशन शक्ति फेज-5 विषयक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
तेजस टूडे ब्यूरो
अमित त्रिवेदी
हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश के क्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजकुमार सिंह के संरक्षण में मिशन शक्ति फेज-5 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वेणी माधव विद्यापीठ इंटर कॉलेज में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में हुआ।
अपर जिला जज ने मिशन शक्ति फेज-5 के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को सशक्त होने के लिए पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है चाहे वह लड़का हो या लड़की। लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए दोनों को एक समान रूप से समाज में अधिकार मिलना चाहिए। तत्पश्चात अपर जिला जज ने घरेलू हिंसा उत्पीडन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया जिसके अन्तर्गत यदि कोई पुरुष किसी महिला की गरिमा का उल्लंघन करता है। मानसिक रुप से परेशान करना, जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना या अश्लील विडियो सामग्री देखने के लिये मजबूर करना या दहेज के नाम पर प्रताड़ित करता है। ऐसी पीड़ित महिला भारतीय दण्ड सहिंता के तहत क्रिमिनल याचिका दायर कर सकती हैं। इसमें प्रतिवादी को सजा भी हो सकती है।
महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज निषेध, भरण-पोषण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुये कहा कि घरों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहूओं पर ताने मारने वाली भाषा के इस्तेमाल से बचें और नई नवेली बहुओं से व्यवहारिक भाषा में बातचीत करें, ताकि घरों में होने वाली हिंसा से बचा जा सके। उन्होंने लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 तथा भ्रूण हत्या के विषय में तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100 टोल फ्री नंबर के बारे में बालिकाओं को जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में नायब तहसीलदार अनुपम तिवारी ने बालिकाओं को सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि बालिकाओं को शिक्षा के महत्व को बताते हुए कि शिक्षा द्वारा ही बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल पवन गुप्ता के द्वारा बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की शिविर में प्रधानाचार्या गीता शुक्ला, प्रवक्ता अलका सक्सेना, लिपिक अभिषेक अवस्थी एवं पीएलबी कीर्ति कश्यप, श्यामू सिंह व छात्राएं अधिक संख्या में उपस्थित रही।
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