Jaunpur News : कोर्ट के आदेश पर पाणिनी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

Jaunpur News : कोर्ट के आदेश पर पाणिनी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने सीजेएम के आदेश पर पाणिनी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया तथा कापी न्यायालय में भेजा। आरोप है कि आरोपित ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की गलत व कूट रचित व्याख्या करके दीवार खड़ी कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलन्दगंज मोहल्ला निवासी सतवंत सिंह ने सीजेएम की अदालत में धारा 156(3) के तहत रूहट्टा निवासी पाणिनी सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि वादी का मौरुशी मकान रूहट्टा की गली में स्थित है।

Jaunpur News : कोर्ट के आदेश पर पाणिनी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

सार्वजनिक गली में आरोपित अपनी दबंगई के बल पर दीवार खड़ी कर आने जाने में रुकावट पैदा करता है जबकि सिविल कोर्ट में रास्ते के विवाद के संबंध में मुकदमा विचाराधीन है। आरोपित ने 17 दिसंबर 2020 को वादी के दरवाजे के आगे ईंट व मलवा रखकर वादी का दरवाजा बंद कर दिया। सूचना पर पुलिस ने आकर मलवा हटवाया। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 29 जनवरी 2021 की आरोपित ने कानूनगो व लेखपाल को मिलाकर धोखाधड़ी व जालसाजी से गलत व्याख्या करके वादी के मुख्य दरवाजे को दीवार खड़ी करके बंद कर दिया। कोतवाल व एसपी को दरखास्त देने के बाद भी आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपित के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाया और थानाध्यक्ष कोतवाली को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कापी न्यायालय में भेजा।

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