Jaunpur News : शादी अनुदान के लिये आवेदन आमंत्रित
जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरेश मौर्य ने अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति मे युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000 धनराशि का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है। इसके लिए पात्रता है कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हों। दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हों। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों। दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक/पात्र दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी का, शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हों), सक्षम प्राधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकृत बैंक खाता में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपर्युक्त बेवसाइट पर करना अनिवार्य है। आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थिति कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।