सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नपा से मांगी गई सूचनाएं
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नपा से मांगी गई सूचनाएं
ओबैदुल्ला असरी
भदोही। नगर के काजियाना वार्ड के पूर्व सभासद शफीक अहमद राईन ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पत्र भेजकर 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। उन्होंने 15 दिन में सूचना को उपलब्ध किए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन नगर निकाय द्वारा 6 जुलाई को भदोही के वार्डों के परिसीमन के संबंध में अधिसूचना प्रारूप जारी किया गया। जिसमें नगर को 28 वार्डों में विभाजित किया गया है।
13 जुलाई को इस अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। कक्ष संख्या 25 काजियाना वार्ड की चौहद्दी कटरा बाजार का दक्षिणी भाग व रेलवे लाइन का उत्तरी भाग, हसुल्ला के अहाते का पश्चिमी भाग व जानू शहीद डायवर्जन मार का विभाग को शामिल किया गया है लेकिन उक्त वार्ड से ईबीएन 83 को क्यों बाजार सलावत खां वार्ड संख्या 18 को सम्मिलित कर दिया गया। कहा कि उक्त अधिसूचना में दर्शित चौहद्दी के विपरित ईबीएन को सट्टा वार्डों 28 जमुंद व 23 रामसहायपुर में न सम्मिलित कर किस आधार पर काजियाना वार्ड में सम्मिलित कर दिया गया। कहा कि क्या अधिसूचना बजट के मुताबिक चौहद्दी के अनुसार पिछड़ी जाति की जनगणना कराई जा रही है।