सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

तेजस टूडे सं.
राजेश पाल
धर्मापुर, जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र एवं विकास खण्ड धर्मापुर के समोपुर कला गांव में सरकारी भूमि को अभी तक कब्जाधारियों से कब्जा मुक्त न कराये जाने पर हाईकोर्ट प्रयागराज ने जौनपुर के तहसीलदार सदर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए आगामी 3 मार्च को उपस्थित होकर जवाब देने का कहा है। मालूम हो कि धर्मापुर विकास खण्ड एवं थानाक्षेत्र जफराबाद के समोपुर कला गाव के निवासी राम सूरत यादव पुत्र रामरूप का आरोप है कि गांव के ग्राम प्रधान एवं हल्का लेखपाल की मिलीभगत से लगभग एक बीघा सरकारी भूमि जिसमें मटखन्ना, चकमार्ग, खलिहान, नाला, भीटा आदि शामिल है, परंतु कब्जाधारियों ने मकान, मड़हा आदि डालकर कब्जा कर रखा है। उक्त सरकारी भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन को कई बार प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट प्रयागराज का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट द्वारा सरकारी भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराने का आदेश दिया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा कब्जा हटवाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए आगामी 3 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अभी तक कब्जा न हटवाये जाने के बाबत जवाब देने का फरमान जारी किया है।

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