रविन्द्र शर्मा एडवोकेट
फिरोजाबाद। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज अष्टम और विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह ने रामगढ़ पुलिस द्वारा दस वर्ष पूर्व गैंगेस्टर एक्ट में जेल भेजे गए सुलेमान को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
रामगढ़ पुलिस ने 16 जनवरी 2010 को थाना रामगढ़ की मदीना कालोनी निवासी सुलेमान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले की पुलिस ने विवेचना करने के बाद सुलेमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य ने एवं गवाहों के बयान के आधार पर सुलेमान को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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