अंकित सक्सेना
बदायूूं। जिलापूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बताया कि जनपद में प्रचलित अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का माह जनवरी 2023 में 6 से 18 जनवरी तक निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। उल्लेख करना है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या द्वारा वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुये, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि 21 जनवरी तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 18 जनवरी के साथ 21 जनवरी को भी उपलब्ध रहेगी।
उपरोक्तानुसार 21 जनवरी तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय एवं पी0एच0एच0 कार्डधारक जिनके द्वारा माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि वह अपने उचित दर विक्रेता से 21 जनवरी तक प्रत्येक अन्त्योदय राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहॅू एंव 21 चावल), पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहॅू व 3 किलोग्राम चावल) निःशुल्क प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
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