हत्या प्रयास के मामले में पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी ने जमानत के लिये आवेदन किया दाखिल
हत्या प्रयास के मामले में पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी ने जमानत के लिये आवेदन किया दाखिल
देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। हत्या प्रयास के मामले में बुधवार को पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी ने एमपी/एमएलए कोर्ट में अग्रीम जमान के लिए आवेदन दाखिल किया। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 1998 में लोकसभा के उपचुनाव में अंबारी पुलिस चौकी के समीप सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच गोलीबारी हुई थी।
इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ था। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था जिसमें सपा से फुलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव व बसपा के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी भी आरोपित थे। सपा विधायक रमांकांत यादव इसी मामले में जमानत लेने के लिए 26 जुलाई को कोर्ट पहुचे थे जहां कोर्ट ने उन्हे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके बाद इस मामले की जानकारी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को हुई तो उन्होने कोर्ट में अग्रीम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया जहां एमपीएमएल कोर्ट तृतीय ने 6 अगस्त की तारिख मुकर्रर की है।
पूर्व सांसद के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 1998 में माहुल कस्बें में लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले की जानकारी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को तब हुई जब विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने इसी मामले में जेल भेजा। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद डंपी राजनीति को छोड़कर दिल्ली में रहते है। जानकारी के बाद उन्होने कोर्ट में अग्रीम जमानत की याचिका दाखिल की जहां कोर्ट 6 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।