खाद्य कारोबारियों पर लगा 6 लाख 5 हजार का जुर्माना
खाद्य कारोबारियों पर लगा 6 लाख 5 हजार का जुर्माना
योगेश मिश्र
प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने 6 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को मिलावटी, अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी माना है। सितम्बर माह में कोर्ट ने इन कारोबारियों पर 6 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के सैंपल प्रयोगशाला भेजे गये थे। जांच में मानक के अनुरूप न पाए जाने पर मामला अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में दायर किया गया।
कोर्ट ने रानीगंज (दुर्गागंज) के राजकुमार प्रजापति पर 1 लाख रुपये, जेठवारा के कमलेश कुमार पाल पर 1 लाख रुपये, सदर बाजार (तेलिया चौराहा) के एकलाख पर 1 लाख रुपये, रानीगंज के अशोक कुमार केसरवानी पर 1 लाख 50 हजार रुपये, सराय देवराय के अशोक कुमार पटेल पर 5 हजार रुपये व आसपुर देवसरा के अविनाश कुमार यादव पर मानकविहीन पनीर बेचने पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभिहित अधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि 15 दिन के अंदर कोषागार के निर्धारित हेड में चालान द्वारा नियमानुसार जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में विपक्षी द्वारा अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो अर्थदंड की धनराशि भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी।
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